HSRP Number Plate: बिहार सरकार ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में सभी वाहनों के लिए हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP Number Plate) अनिवार्य कर दी गई है। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि जो वाहन मालिक अपने वाहन पर HSRP नहीं लगवाएंगे, उन्हें भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
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यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से पूरे राज्य में लागू होगा। इस फैसले का उद्देश्य न केवल यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाना है, बल्कि चोरी और नंबर प्लेट की जालसाजी पर भी रोक लगाना है।
क्या है HSRP Number Plate?
HSRP एक विशेष एल्यूमीनियम नंबर प्लेट होती है, जिसमें सुरक्षा के कई विशेष तत्व शामिल होते हैं। इसमें होलोग्राम, यूनिक कोड और विशेष अंकन होता है, जिससे इसे आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। यह नंबर प्लेट वाहन की सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ ट्रैफिक प्रबंधन को भी आसान बनाती है।
HSRP नंबर प्लेट के फायदे:
- वाहन चोरी की घटनाओं में कमी
- नंबर प्लेट की जालसाजी पर रोक
- यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त निगरानी
- डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए वाहनों की पहचान आसान
किन वाहनों पर लागू होगा यह नियम?
परिवहन विभाग के अनुसार, यह नियम 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी पुराने और नए वाहनों पर लागू होगा। वाहन मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके वाहन पर अधिकृत डीलर द्वारा ही HSRP लगाई गई हो। अगर कोई डीलर HSRP के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।
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HSRP fine in Bihar: बिना HSRP के चलने पर लगेगा भारी जुर्माना
बिहार परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद बिना HSRP के सड़क पर वाहन चलाना, नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इस स्थिति में वाहन मालिकों को ₹2,500 तक का जुर्माना (HSRP fine in Bihar) देना पड़ सकता है। यातायात विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बिना HSRP वाले वाहनों को ट्रैक कर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
HSRP लागू करने के लिए सरकार का अभियान
HSRP नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए बिहार सरकार विशेष अभियान चलाने जा रही है। इसके तहत जिला प्रशासन और पुलिस विभाग मिलकर इस पर कार्रवाई करेंगे। बिहार परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बिना HSRP नंबर प्लेट वाले वाहनों की सख्ती से जांच करें और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करें।
फर्जी नंबर प्लेट पर भी होगी कार्रवाई
परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि फर्जी नंबर प्लेट के कारण ई-चालान प्रक्रिया में कई बाधाएं आ रही हैं। इससे वाहनों के पंजीकरण में अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। इस समस्या को खत्म करने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग ने मिलकर अवैध नंबर प्लेट बनाने वाले गिरोहों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब ऐसे लोगों पर भी कड़ी कानूनी कार्यवाही होगी, जो गैर-कानूनी तरीके से फर्जी नंबर प्लेट तैयार कर रहे हैं।
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वाहन मालिकों से अपील – जल्द लगवाएं HSRP Number Plate
परिवहन विभाग ने राज्य के सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहन पर HSRP लगवा लें। इससे न केवल वे अनावश्यक जुर्माने से बच सकेंगे, बल्कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने में भी मदद मिलेगी।
कैसे करें HSRP नंबर प्लेट के लिए आवेदन?
ऑनलाइन आवेदन: वाहन मालिक परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर HSRP के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अधिकृत डीलर से संपर्क करें: बिहार में परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत डीलरों के पास जाकर HSRP Number Plate लगवाई जा सकती है।
आवश्यक दस्तावेज: वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और वाहन मालिक की पहचान संबंधी दस्तावेज जमा करने होंगे।
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