Buxar Court Verdict: बिहार के बक्सर कोर्ट का फैसला आया है जिसमें मारपीट मामले में दोषी पाए गए दो व्यक्तियों को तीन साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों आरोपितों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
Buxar Court Verdict: क्या है पूरा मामला?
यह मामला बक्सर जिले के इटाढ़ी थाना क्षेत्र के बैरी गांव से जुड़ा है। घटना 24 दिसंबर 2022 की है, जब गांव निवासी मुन्ना तिवारी अपने खेत की ओर जा रहे थे। तभी रविंद्र तिवारी और ढुलू तिवारी नामक दो व्यक्तियों ने उन पर अचानक हमला कर दिया।
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हमले में इस्तेमाल किए गए रॉड और हॉकी
आरोपितों ने पीड़ित पर रॉड और हॉकी स्टिक से हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद पीड़ित के परिवार ने इटाढ़ी थाना में आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
बक्सर कोर्ट में हुई सुनवाई
मामले की जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। बक्सर कोर्ट (Buxar court verdict) में चली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के गवाहों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपर एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय संजीत कुमार की अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया।
सजा और जुर्माने का ऐलान
बक्सर कोर्ट का फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने दोनों दोषियों को तीन साल की कैद और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जुर्माना नहीं चुकाया गया, तो उनकी सजा और बढ़ सकती है।
बक्सर कोर्ट का फैसला: अपराधियों को मिला सख्त संदेश
इस निर्णय से इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर एक कड़ा संदेश गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तरह के कठोर न्यायिक फैसले से अपराधियों में डर पैदा होगा और इस तरह की घटनाएं कम होंगी।
न्यायिक व्यवस्था और कानूनी पहलू
भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत, जानलेवा हमला एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए कठोर सजा का प्रावधान है। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर ही यह फैसला सुनाया है।
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बक्सर कोर्ट का यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया में आम लोगों के विश्वास को मजबूत करता है। इस फैसले से पीड़ित को न्याय मिला है और भविष्य में ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने की संभावना बढ़ गई है।