GST Council Meeting: केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman द्वारा शनिवार को जैसलमेर में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक हुई। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और सचिव शामिल हुए। वहीं बैठक के बाद, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। जिस दौरान उन्होंने बैठक में लिए गए फैसलों कि घोषणा की। यह भी पढें: Motorola ने Moto G Series में 3 नए मॉडल किया पेश, देखिए फोन के फीचर्स समेत अन्य जानकारी
बता दें कि बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। और अगर आप अब तक वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman के उन फैसलों से अनजान हैं तो चलिए हम बात आपको बताते हैं, कि किन चीजों पर कितना GST बढ़ा या घटा है।
GST Council Meeting में वाहन खरीदारी पर लिया गया फैसला
GST Council Meeting की 55वीं बैठक में वाहन खरीदारी पर लिए गए फैसलों के मुताबिक:-
पुराने वाहनों कि खरीद पर 18% GST
इस्तेमाल किए गए अथवा पुराने वाहनों को खरीदने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों पर अब 18% GST लगेगा, जो पिछली दर 12% से बढ़ा है। यह नई दर तभी लागू होगी जब वाहन किसी कंपनी से खरीदा गया हो। व्यक्तियों के बीच लेन-देन में कोई कर नहीं लगाया जाएगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर 5% GST
नए इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर 5% GST दर अपरिवर्तित रहेगी। इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट किया गया कि बैंक या वित्तीय संस्थान ऋण शर्तों का पालन न करने पर ग्राहकों से वसूले जाने वाले जुर्माने पर जीएसटी नहीं लगाएंगे।
खाद्य पदार्थों पर GST
वित्त मंत्रालय द्वारा खाद्य पदार्थों में कई तरह के फैसले लिए गए हैं। जिसके मुताबिक:-
चावल पर घटा GST दर
Nirmala Sitharaman ने कहा कि, पौष्टिक चावल (फोर्टिफाइड राइस) पर जीएसटी दर को घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। देश से बाहर माल भेजने वाले सप्लायर्स के लिए मुआवजा उपकर की दर को कम किया गया है। यह इसलिए, ताकि निर्यातक की वर्किंग कैपिटल बढ़ सके।
काली मिर्च और किशमिश पर कोई GST नहीं
Nirmala Sitharaman ने यह भी स्पष्ट किया कि किसानों की ओर से आपूर्ति की जाने वाली काली मिर्च और किशमिश पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि काली मिर्च और किशमिश चाहे ताजी हरी हो या सूखी, जब किसी किसान की तरफ से आपूर्ति की जाती है तो उस पर जीएसटी नहीं लागू किया जाएगा।
पॉपकॉर्न पर लगेगें तीन तरह के टैक्स
मंत्रालय के फैसले के मुताबिक पहले से पैक और लेबल के साथ बिकने वाले पॉपकॉर्न पर 12% का टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर पॉपकॉर्न में चीनी मिलाई गई है तो उस पर 18% की दर से जीएसटी लागू रहेगा। इसकी कीमतों पर परिषद अलग से सर्कुलर जारी करेगी। वहीं नमक और मसालों के साथ मिश्रित रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पैक्ड हैं, लेकिन उन पर कोई लेबल नहीं लगा है, ऐसे पैक्ड पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लागू होगा। पैकेट पर लेबल भी लगा है तो उस पर जीएसटी बढकर 12% हो जाएगा।
अनुसंधानो और व्यापार पर GST
ACC Block पर 12% GST
यह स्पष्ट किया जाता है कि 50% से अधिक फ्लाई ऐश सामग्री वाले ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक (ACC Block) एचएस 6815 के अंतर्गत आएंगे और उन पर 12% GST लगेगा।
मिसाइलों पर IGST की छूट
सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी IGST की छूट को बढ़ा दिया गया है।
रेस्तरां में खाने पर 18% GST
महंगे होटल के अंदर बने रेस्टोरेंट में खाने पर 18% GST लगता रहेगा। इसे घटाकर 5% करने का प्रस्ताव था। इसमें किसी बदलाव को मंजूरी नहीं दी गई है।
इन चिजों पर कोई फैसला नहीं
बता दे वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman द्वारा कुछ चीजों पर फिलहाल किसी तरह का फैसला नहीं लिया गया है। वही उन चीजों पर नजर डाल तो इनमें:-
फूड डिलीवरी एप्स
परिषद ने क्विक कॉमर्स, ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी एप्स पर जीएसटी लगाने पर विस्तार से चर्चा की, लेकिन जीएसटी से जुड़ा कोई फैसला नहीं लिया।
बीमा प्रीमियम
बीमा प्रीमियम के बारे में भी चर्चा हुई लेकिन फैसला नहीं हुआ। इस पर मंंत्री समूह और बीमा नियामक इरडाई के साथ बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा। इरडाई को अपना प्रस्ताव परिषद को देना होगा। इस पर सभी राज्यों में सहमति नहीं बन पाई।
जीन थेरेपी
मंत्रालय के बैठक में जीन थेरेपी पर किसी तरह का टैक्स न लगाने का फैसला लिया गया है।
148 वस्तुओं पर फैसला टला
बता दें कि मंत्रालय को हानिकारक पेय पदार्थ और तंबाकू उत्पादों जैसी 148 वस्तुओं की दरों में बदलाव का भी सुझाव दिया गया था। लेकिन इस बैठक में इन पर भी फैसला टल गया है। इस सिफारिश को परिषद के समक्ष पेश नहीं किया गया।
होटलों को राहत देने का प्रस्ताव
बता दें कि 7500 रुपए से ज्यादा किमत वाले रूम प्रति रात वाले होटलों को राहत देने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इस पर भी कोई फैसला नहीं हुआ।
जनवरी की बैठक में लिया जाएगा निर्णय
बता दें कि आगामी जनवरी की GST Council Meeting में जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, विमानन ईंधन और खाद्य वितरण सेवाओं पर करों में कटौती के बारे में निर्णय लिया जाएगा।