विदेश से सोना लाने वालों की हो गई मौज, बिना टैक्स महिलाएं ला सकेंगी ₹6 लाख तक का तक गोल्ड, जानिए नया नियम

विदेश से सोना लाने वालों की हो गई मौज, बिना टैक्स महिलाएं ला सकेंगी ₹6 लाख तक का तक गोल्ड, जानिए नया नियम

Jewellery Baggage Rules 2026: अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य विदेश से भारत लौट रहा है और सोना या ज्वेलरी लाने की सोच रहा है, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। बता दें कि केंद्र सरकार ने बैगेज नियम 2026 लागू कर दिए हैं, जिसके तहत ज्वेलरी पर लगने वाली पुरानी वैल्यू लिमिट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।

यानी अब सोना केवल वजन के आधार पर तय होगा, न कि कीमत के हिसाब से। ऐसे में आज के महंगे गोल्ड रेट में यह फैसला यात्रियों के लिए किसी राहत से कम नहीं है।

नए बैगेज नियम क्या कहते हैं?

बैगेज नियम 2026 के तहत केंद्र सरकार ने विदेश से भारत लौटने वाले यात्रियों के लिए कस्टम से जुड़े नियमों को काफी सरल बना दिया है। खास बात यह है कि अब ज्वेलरी पर लगने वाली पुरानी अधिकतम कीमत की सीमा को पूरी तरह हटा दिया गया है, हालांकि ज्वेलरी का वजन पहले की तरह ही तय रहेगा।

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यह बदलाव केंद्र सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है, जिसके साथ कस्टम बैगेज घोषणा और प्रोसेसिंग नियम 2026 तथा एक नया मास्टर परिपत्र भी जारी किया गया है, ताकि यात्रियों को नियम समझने और पालन करने में कोई परेशानी न हो।

Jewellery Baggage Rules 2026 क्या है?

सरकार ने ज्वेलरी लाने के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए स्पेशल अलाउंस लागू किया है, जिसके तहत अब ज्वेलरी पर कोई कीमत की सीमा नहीं होगी, बल्कि सब कुछ वजन के आधार पर तय किया जाएगा। ऐसे में यदि कोई भारतीय निवासी या भारतीय मूल का व्यक्ति एक साल से अधिक समय विदेश में रहकर भारत लौटता है, तो वह बिना किसी शुल्क के ज्वेलरी ला सकता है।

कितना सोना ड्यूटी-फ्री ला सकते हैं पुरुष, महिलाएं और बच्चे?

Jewellery Baggage Rules 2026 के अनुसार महिलाएं अधिकतम 40 ग्राम सोना या ज्वेलरी, पुरुष यात्री 20 ग्राम तक, और 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 40 ग्राम तक सोने के आभूषण बिना किसी सीमा शुल्क के भारत ला सकते हैं। नए नियम में कीमत की पाबंदी पूरी तरह हटा दी गई है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है।

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ज्वेलरी की परिभाषा क्या मानी जाएगी?

नए नियमों के तहत ज्वेलरी का मतलब सिर्फ भारी या खास आभूषणों से नहीं है, बल्कि वे सभी गहने इसमें शामिल माने जाएंगे जो आम तौर पर लोग पहनते हैं। चाहे वह सोने, चांदी, प्लैटिनम या किसी अन्य कीमती धातु से बने हों, सभी इस श्रेणी में आएंगे। गहनों में नग जड़े हों या बिल्कुल सादे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी रोजमर्रा में पहने जाने वाले छोटे गहने भी अब ज्वेलरी की परिभाषा में पूरी तरह शामिल होंगे।

अब कितने रुपये का सोना ला सकते हैं?

इस समय 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है, ऐसे में नए नियमों के बाद अब महिलाएं तय वजन सीमा के अंदर रहते हुए करीब 6 लाख रुपये तक का सोना बिना कोई टैक्स दिए विदेश से भारत ला सकती हैं, जबकि पहले यही सीमा सिर्फ 1 लाख रुपये तक थी।

गौरतलब है कि सोने का वजन वही रखा गया है, लेकिन कीमत की पाबंदी हटने से यात्रियों को अब महंगे गोल्ड रेट में सीधा फायदा मिलने वाला है।

ज्यादा सोना लाने पर कितना लगेगा टैक्स?

अगर आप तय सीमा से ज्यादा सोना विदेश से भारत लाते हैं, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। बता दें कि ऐसे मामलों में सोने पर 6 प्रतिशत आयात शुल्क लगता है और जब इसमें उपकर और वस्तु एवं सेवा कर जोड़ दिया जाता है, तो कुल कस्टम ड्यूटी करीब 9 प्रतिशत तक पहुंच जाती है।

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विदेश से गोल्ड लाते समय किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

विदेश से सोना लाते समय आपको कस्टम अधिकारियों को खरीद का पक्का बिल और सोने की शुद्धता का प्रमाण भी दिखाना होगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। बिना सही दस्तावेज़ के सोना लाने पर जुर्माना या जब्ती की कार्रवाई भी हो सकती है।

पुराने और नए ज्वेलरी बैगेज नियमों में क्या बदला?

पुराने बैगेज नियमों के तहत पुरुष यात्रियों को सिर्फ 20 ग्राम सोना लाने की अनुमति थी, जिसकी अधिकतम कीमत 50 हजार रुपये तय थी, जबकि महिलाओं और बच्चों के लिए यह सीमा 40 ग्राम और कीमत 1 लाख रुपये रखी गई थी। सोने के दाम बढ़ने के बाद इन नियमों के चलते यात्री विदेश से मुश्किल से 3 से 4 ग्राम सोना ही भारत ला पाते थे, जो काफी असुविधाजनक साबित हो रहा था।

नए नियमों में सरकार ने यह बड़ी राहत दी है कि कीमत की सीमा पूरी तरह हटा दी गई है, जबकि वजन की सीमा पहले जैसी ही रखी गई है, जिससे महंगे सोने के दौर में यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा। खास बात यह है कि अगर तय सीमा से ज्यादा सोना या चांदी लाई जाती है, तो उस पर कस्टम ड्यूटी देना अनिवार्य होगा।

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