जानिए आधार से पैन कार्ड जोड़ने का आसान तरीका, मिनटों में होगा काम
Aadhaar PAN Linking Guide: आज के समय में आधार कार्ड और पैन कार्ड सिर्फ पहचान के कागज नहीं रह गए हैं, बल्कि हर बड़े वित्तीय काम की बुनियाद बन चुके हैं। सरकार ने आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन फिर भी लाखों लोग अब तक यह नहीं समझ पा रहे हैं कि लिंक कैसे करें, आखिरी तारीख क्या है और अगर जानकारी में गलती हो जाए तो क्या होगा।
हालाकी सच्चाई यह है कि यह प्रक्रिया बेहद आसान है और घर बैठे कुछ ही मिनटों में पूरी हो सकती है, वो भी बिना किसी एजेंट की मदद के। गौरतलब है कि अगर आपने अब तक आधार-पैन लिंक नहीं किया, तो आगे चलकर बैंकिंग, आयकर रिटर्न भरने, निवेश और बड़े लेनदेन जैसे काम अटक सकते हैं।
टैक्स चोरी रोकने, डुप्लीकेट पैन खत्म करने और पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था बनाने के लिए सरकार ने यह नियम लागू किया है, इसलिए बेहतर यही है कि समय रहते यह जरूरी काम पूरा कर लिया जाए।
ऑनलाइन Aadhaar-PAN Link कैसे करें?
आप Income Tax Department की आधिकारिक वेबसाइट से आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं।
- सबसे पहले Income Tax e-filing portal पर जाएं
- होमपेज पर Quick Links में “Link Aadhaar” पर क्लिक करें
- अपना PAN नंबर दर्ज करें
- अपना Aadhaar नंबर डालें
- नाम वही भरें जो आधार कार्ड में लिखा हो
- सबमिट पर क्लिक करें
- अगर OTP आए तो उसे वेरीफाई करें
सफल वेरीफिकेशन के बाद स्क्रीन पर मैसेज आएगा कि आपका Aadhaar-PAN link हो चुका है।
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बिना इंटरनेट Aadhaar-PAN Link कैसे करें?
अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तब भी चिंता की बात नहीं है। सरकार ने SMS के जरिए भी यह सुविधा दी है।
- अपने मोबाइल से 567678 या 56161 पर SMS भेजें
- फॉर्मेट होगा: UIDPAN AadhaarNumber PANNumber
- उदाहरण: UIDPAN 123456789012 ABCDE1234F
कुछ ही देर में कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा।
Aadhaar-PAN Link में दिक्कत आ रही है? ये हो सकती हैं वजहें
अक्सर लिंक फेल होने की सबसे बड़ी वजह नाम, जन्मतिथि या जेंडर का मिसमैच होता है। खास बात है कि छोटी-सी स्पेलिंग गलती भी समस्या बन सकती है।
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क्या करें अगर डिटेल मैच नहीं हो रही?
- UIDAI वेबसाइट पर जाकर आधार की डिटेल अपडेट करें
- या Income Tax Portal पर पैन की जानकारी सुधारें
- दोनों में जानकारी एक जैसी होने के बाद फिर से लिंक करें
Aadhaar PAN Linking Status कैसे चेक करें?
अगर आपको शक है कि आपका पैन लिंक हुआ है या नहीं, तो स्टेटस चेक करना बेहद आसान है।
- Income Tax e-filing वेबसाइट खोलें
- “Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें
- PAN और Aadhaar नंबर डालें
- सबमिट करते ही स्क्रीन पर स्टेटस दिख जाएगा
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गौरतलब है कि अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो पैन इनएक्टिव हो सकता है। इसका मतलब है कि आप न तो टैक्स फाइल कर पाएंगे और न ही बैंक या निवेश से जुड़े कई जरूरी काम कर सकेंगे। हालाकी यह प्रक्रिया कुछ मिनटों की है, लेकिन देरी करने पर कानूनी और वित्तीय परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए बेहतर है कि समय रहते Aadhaar-PAN link पूरा कर लिया जाए।