Buxar Hospital, बक्सर: बिहार के बक्सर जिले से बड़ी खबर आ गई है। बात करें खबर कि बक्सर जिला के जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने अवैध और लापरवाह तरीके से संचालित हो रहे अस्पतालों (Buxar Hospital) पर शिकंजा कसा है। आपको बता दें कि जिला भर के अस्पतालों में आ रहे लोगों कि सेहत से कोई लापरवाही ना हो और अस्पतालों कि विधी व्यवस्था सही ढंग से संचालित हो रही है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा अस्पतालों (Buxar Hospital) कि जांच कि जा रही थी। वहीं इस जांच के दौरान गैर वाजिब ढंग से संचालित कुल 32 अस्पतालों को चिन्हित किया गया, जिन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया गया।
Buxar Hospital: 20 अस्पतालों पर 13 लाख का जुर्माना
बता दें कि इन अस्पतालों में से 20 अस्पतालों (Buxar Hospital) के विरूद्ध 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जबकि 12 अस्पताल को नवीकरण शुल्क जमा करने का निर्देश दिया गया है। इनमें से पांच को प्रतिदिन 100 का विलंब शुल्क भी आद करना होगा। आपको बता दें कि मौजूदा सूचना के अनुसार 28 अक्टूबर को बक्सर जिले में संचालित निजी अस्पतालों (Private Buxar Hospital) के जांच के लिए अभियान चलाया गया था। जिसमें पाया गया कि कुल 32 अस्पताल अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे थें।
पेश किया गया कारण बताओ नोटिस
जिसके बाद सभी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस पेश किया गया। इस दौरान सभी को अपना पक्ष रखने के लिए 14 नवंबर का दिन निर्धारित कर निगरानी समिति के समक्ष बुलाया गया। जिस दौरान उन सभी अस्पतालों (Buxar Hospital) के संचालक समेत अन्य द्वारा अपने दलिल पेश किये गएं। बता दें कि इस बैठक में जिला अधिकारी अंशुल अग्रवाल, जिला एसपी शुभम आर्या, डीडीसी महेंद्र पाल के अलावा आईएमए के अध्यक्ष व सिविल सर्जन उपस्थित रहे।
अस्पतालों पर निर्धारित दंड
बता दें कि नियमों के अनुसार बक्सर के अस्पतालों (Buxar Hospital) पर निर्धारित दंड में एक अस्पताल पर 1.25 लाख रुपये, दो अस्पतालों पर एक लाख रुपये, पांच अस्पतालों पर 75 हजार रुपये तथा बारह अस्पतालों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जबकि शेष 5 अस्पतालों पर नवीनीकरण शुल्क अदा करने तथा 7 अस्पतालों को चेतावनी जारी कर छोड़ने का निर्णय लिया गया।
आज दिनांक 26 अक्टूबर 2024 को जिला पदाधिकारी बक्सर, श्री अंशुल अग्रवाल के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केसठ का निरीक्षण किया गया।@IPRDBihar pic.twitter.com/FxfwcHSMmH
— District Administration Buxar (@buxaradmin) October 26, 2024
50 हजार रुपये जुर्माना लगाने का है प्रावधान
बता दें कि इस संदर्भ में एक अधिकारी का कहना है कि बक्सर के अपंजीकृत अस्पतालों (Buxar Hospital) पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान है। साथ ही अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों की संख्या के आधार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। नतीजतन, जुर्माने की राशि अलग-अलग है, कुछ कम तो कुछ अधिक। अतिरिक्त अस्पतालों को भी चेतावनी जारी की गई है, जिसमें जोर दिया गया है कि बिना उचित पंजीकरण के कोई भी अस्पताल संचालित न हो।