बक्सर में बालू-गिट्टी कारोबारियों पर बड़ा एक्शन, 24 घंटे का अल्टीमेटम, होगी सख्त कार्रवाई

बक्सर में बालू-गिट्टी कारोबारियों पर बड़ा एक्शन, 24 घंटे का अल्टीमेटम, होगी सख्त कार्रवाई

बक्सर में जिला प्रशासन का सख्त रुख एक बार फिर सुर्खियों में है। बता दें की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के किनारे अवैध रूप से रखे बालू, पत्थर और गिट्टी को लेकर प्रशासन ने 24 घंटे का सीधा अल्टीमेटम जारी किया है। अब बिना K लाइसेंस के कारोबार करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है।

अगर तय समय में नियमों का पालन नहीं हुआ तो सीजर और जुर्माने की कार्रवाई होगी। ऐसे में अब आइए जानते हैं की आखिर प्रशासन ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया और इसका सीधा असर किन पर पड़ेगा?

सड़क किनारे बालू-गिट्टी पर प्रशासन का सख्त आदेश

बक्सर जिले के मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थलों के किनारे अवैध रूप से रखी गई बालू, पत्थर, गिट्टी और अन्य गौण खनिज सामग्री को लेकर जिला प्रशासन ने अब कड़ा रुख अपना लिया है। जिला खनन पदाधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार सड़क किनारे इस तरह का भंडारण न सिर्फ यातायात व्यवस्था को बिगाड़ रहा है, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनता जा रहा है।

ये भी पढ़ें: बक्सर में अवैध बालू खनन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, 4 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूला

गौरतलब है कि कई जगहों पर सड़कों के किनारे भारी मात्रा में बालू और पत्थर जमा (Buxar Illegal Sand Storage) कर दिए गए हैं, जिससे वाहन चालकों को रोज परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालाकी पहले इसको लेकर मौखिक चेतावनियां दी गई थीं, लेकिन अब प्रशासन ने साफ कर दिया है कि मुख्य सड़कों और सार्वजनिक स्थानों से ऐसी सभी सामग्री 24 घंटे के भीतर हटानी होगी।

तय समय में सामग्री नहीं हटाने पर प्रशासन खुद उसे जब्त करेगा और किसी भी तरह का बहाना नहीं सुना जाएगा, जिससे साफ है कि इस बार सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि सीधी कार्रवाई होगी।

बिना लाइसेंस कारोबार पर जुर्माना तय

प्रशासन ने बालू एवं पत्थर, यानी सैंडस्टोन सहित अन्य गौण खनिजों के व्यवसाय से जुड़े सभी दुकानदारों के लिए K लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। संबंधित व्यवसायियों को 24 घंटे के भीतर यह लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है।

बता दें की कई छोटे कारोबारी अब तक बिना लाइसेंस के काम कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं होगा। बिना K लाइसेंस के व्यवसाय संचालित करते पाए जाने पर न केवल सामग्री जब्त की जाएगी, बल्कि नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी लगाया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि बक्सर में खनन से जुड़े नियमों को अब कड़ाई से लागू किया जाएगा।

ये भी पढ़ें: बक्सर में खनन माफियाओं के खिलाफ जिला अधिकारी का बड़ा ऐक्शन, एक रात में 150 ट्रकों कि जांच, 11 लाख का ठोका जुर्माना

अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान शुरू

जिला प्रशासन ने अतिक्रमण और अवैध भंडारण (Buxar Illegal Sand Storage) के खिलाफ विशेष अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत सड़कों और सार्वजनिक स्थलों को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। गौरतलब है कि कई इलाकों में सड़क किनारे सामग्री रखे जाने से आए दिन जाम की स्थिति बन रही है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है।

प्रशासन का मकसद सिर्फ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि यातायात व्यवस्था को सुचारु रखना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह अभियान चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर पुलिस बल की मदद भी ली जाएगी, ताकि किसी तरह की रुकावट न आए।

फिलहाल प्रशासन ने संबंधित कारोबारियों और आम नागरिकों से समय-सीमा का पालन करने और सहयोग करने की अपील की है। हालाकी सख्ती के चलते कुछ कारोबारियों में चिंता जरूर है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि,

अगर समय रहते नियमों का पालन किया जाए तो किसी को परेशानी नहीं होगी और यह कदम पूरी तरह जनहित में है।

ये भी पढ़ें: किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अवैध खनन, बालू माफियाओं से वसुला गया 100 करोड़ रुपये जुर्माना

Jai Jagdamba News Whatsapp