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बिहार में अवैध खनन पर सख्ती, हेलिकॉप्टर और ड्रोन से बालू घाटों की निगरानी

Bihar Balu Khanan

Bihar Balu Khanan: नमस्कार दोस्तों बिहार में बालू खनन को लेकर बेहद खास जानकारी सामने आ रही है। दरसल राज्य में अवैध खनन और रेत के ओवर लोडिंग करने वाले गाडियों के खिलाफ बिहार सरकार काफी जोरों शोर से तैयारी कर रही है। दरअसल अब तक बिहार में बालू के खनन की निगरानी को लेकर कहां जा रहा था कि ड्रोन से निगरानी की जाएगी। लेकिन हालिया समय में खबर निकल कर आ रही है कि अब बालू घाटों की निगरानी में हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए हेलीकॉप्टर

दरअसल बिहार के बालू घाटों से जुड़े तमाम तरह के मामलों और अपराधों को देखने के बाद अब सरकार, काफी कड़े कदम लेते दिख रही है। बताया जा रहा है कि वैसे बालू घाट जिनके विषय में अवैध खनन (Bihar Balu Khanan) की काफी शिकायतें देखने को मिलेंगे उन घाटों की निगरानी में ड्रोन के अलावा हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि उन घाटों पर अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए हेलीकॉप्टर से वीडियोग्राफी किया जाएगा।

Bihar Balu Khanan: घाटों की नीलामी से पहले बनाया जाएगा खनन योजना 

बता दे कि बुधवार को विकास भवन सचिवालय के सभागार में एक प्रेस वार्ता में विजय कुमार सिन्हा (खान एवं भूतत्व मंत्री सह उपमुख्यमंत्री) ने कहा कि बालू घाटों की नीलामी से पहले उनका पर्यावरण संरक्षण और खनन योजना बनाया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि खनन पट्टा की नीलामी में विजेता को पर्यावरण शुद्धि सहित सभी आवश्यक कागजात मिलेंगे। जिससे नीलामी के बाद खनन कार्य सुरू हो जाएगा।

Bihar Balu Khanan: खनन कार्य शुरू करने में देरी पर दंडित होंगे ठेकेदार

विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विभागीय अधिकारियों को खनन पट्टा प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर, ठेकेदारों को सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई देने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर अधिकारियों को परिणाम भुगतने होंगे। इसके अतिरिक्त, पट्टा स्वीकार करने वाले ठेकेदार को खनन कार्य शुरू करने में अत्यधिक देरी के लिए दंडित किया जाएगा।

मिट्टी की ढुलाई पर नहीं की जाएगी कार्रवाई

विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि वे लोग जो अपने खेतों से मिट्टी की ढुलाई कर या करवा रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज प्रबंधन में सुधार के कारण इस बार राजस्व वसूली में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि अब तक कुल लक्ष्य राशि का अस्सी प्रतिशत एकत्र किया जा चुका है।

चालान से 5% अधिक खनिज परिवहन कि छुट

बता दे की राज्य में खनिजों का पहली बार परिवहन करने वाले वाहन मालिकों को राहत मिली है। दरअसल विभाग के फैसले के बाद अब चालान पर दर्ज खनिज के कुल वजन से 5% अधिक परिवहन किया जा सकता है।

GPS से छेड़छाड़ पर जुर्माना

विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि वैसे खेत जिसमें गाद या बालू जमा होती है उनकी नीलामी की जाएगी। इसके अलावा ऐसे वाहन मालिक मालिक जो दूसरे राज्यों से अपने राज्य में खनिज लाते हैं उनके लिए ट्रांजिट चालान लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई वाहन चालक बालू लदे वाहनों पर लगे GPS से छेड़छाड़ करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।

 

इन नियमों के उल्लंघन पर भी लगेगा जुर्माना

बता दें कि बालू खनन को लेकर जो नए नियम बनाए गए हैं उसके मुताबि, अगर बालू घाट पर साइन बोर्ड नहीं लगाया जाता है तो इस पर 50000 का जुर्माना देना होगा, इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जीओ को-ऑर्डिनेट के साथ सीमांकन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति पर 5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा।

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इसके अलावा वह ठेकेदार जो टों के जिम्मेवार है अगर खनन स्थल पर पानी का छिड़काव नहीं करते हैं, इसके अलावा पौधा रोपण नहीं करते हैं और खनन वाले स्थान पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने पर 50 हजार का जुर्माना तथा उत्पादन रजिस्टर मेंटेन नहीं करने पर पहली बार में 5 लाख, दूसरी बार में 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। निर्दिष्ट क्षेत्र और गहराई से परे खनन के परिणामस्वरूप खनिज में स्वामित्व की मात्रा में 25 गुना राशि अधिक वसूली जाएगी।

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