इस दिवाली शराब पार्टी करने का है प्लान? सिर्फ ₹500 में मिलेगा लाइसेंस, जानिए पूरी प्रक्रिया

Agra Diwali Liquor Party License News 2026
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दीपावली पर दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ घर पर पार्टी करने की तैयारी कर रहे हैं? आबकारी विभाग ने शराब पार्टी के लिए अस्थायी लाइसेंस की व्यवस्था की है। घर या निजी स्थान पर पार्टी के लिए महज 500 रुपये फीस देनी होगी, जबकि व्यावसायिक आयोजन के लिए 11 हजार रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके लिए आबकारी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।

घर पर शराब पार्टी के लिए कितनी लगेगी फीस?

दीपावली के मौके पर कई लोग अपने घरों या निजी स्थानों पर दोस्तों और परिवार के साथ पार्टी आयोजित करते हैं। ऐसे आयोजनों में शराब परोसने के लिए आबकारी विभाग से अस्थायी लाइसेंस (Diwali Liquor Party License) लेना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में इस साल घर या निजी स्थान पर गैर-व्यावसायिक शराब पार्टी के लिए 500 रुपये की फीस निर्धारित की गई है।

इस लाइसेंस के जरिए निजी आयोजन में शराब परोसने की अनुमति मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति 2026-27 के अनुसार, निजी स्थान पर आयोजित गैर-व्यावसायिक समारोह के लिए 500 रुपये का लाइसेंस शुल्क प्रति 12 घंटे या उसके किसी हिस्से के लिए निर्धारित है। यानी आयोजन की अवधि को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस लेना होगा।

यह व्यवस्था उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जो दीपावली के दौरान अपने घर पर सीमित मेहमानों के साथ पार्टी करना चाहते हैं। हालांकि, लाइसेंस मिलने का मतलब यह नहीं है कि शराब से जुड़े अन्य नियमों की अनदेखी की जा सकती है।

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व्यावसायिक पार्टी के लिए देने होंगे 11 हजार रुपये

अगर कोई व्यक्ति होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, रिसॉर्ट या किसी अन्य व्यावसायिक स्थल पर शराब पार्टी आयोजित करना चाहता है, तो उसके लिए अलग लाइसेंस की व्यवस्था है। ऐसे आयोजन के लिए 11 हजार रुपये की फीस निर्धारित की गई है। आबकारी नीति के तहत यह शुल्क एक काउंटर के लिए प्रति 12 घंटे या उसके किसी हिस्से के हिसाब से लागू होता है।

इस तरह निजी और व्यावसायिक आयोजनों के लिए लाइसेंस की फीस अलग-अलग रखी गई है। निजी स्थान पर गैर-व्यावसायिक पार्टी के लिए जहां 500 रुपये देने होंगे, वहीं व्यावसायिक आयोजन के लिए 11 हजार रुपये का भुगतान करना होगा।

आबकारी विभाग की ओर से निर्धारित नियमों के अनुसार ही शराब परोसने की अनुमति मिलेगी। इसलिए पार्टी आयोजित करने से पहले लाइसेंस की श्रेणी और उसकी वैधता की जानकारी लेना जरूरी है।

आगरा में 75 बार लाइसेंस, दीपावली पर चलेगा जांच अभियान

आगरा जिले में फिलहाल 75 बार लाइसेंस हैं। दीपावली और होली जैसे त्योहारों के दौरान जिले में हर साल लगभग 65 से 80 अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाते हैं। ताजगंज, जयपुर हाउस, कमला नगर, आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर एक से 16 और शास्त्रीपुरम जैसे इलाकों में सबसे अधिक अस्थायी लाइसेंस लिए जाते हैं।

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इस साल दीपावली 8 नवंबर 2026 को मनाई जाएगी। त्योहार को देखते हुए आबकारी विभाग ने सभी सेक्टर और जोन में विशेष जांच अभियान चलाया है। जिला आबकारी अधिकारी केपी यादव के मुताबिक,

अस्थायी लाइसेंस के लिए आने वाले आवेदनों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं।

ऐसे में दीपावली पर शराब पार्टी आयोजित करने की योजना बना रहे लोगों को समय रहते लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए। इससे त्योहार के दौरान किसी तरह की कानूनी परेशानी से बचा जा सकता है।

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Veer Rai

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