Bihar Land Survey: बिहार में हो रहे जमीन के सर्वे (Bihar Land Survey) को लेकर बिहार वासियों के लिए एक राहत कि खबर सामने आइ है। दरअसल अब तक राज्य में होने वाले जमीन के सर्वे के दौरान व्यक्ति को अपने जमीन के खतियान दस्तावेज जमा करने पड़ते थे। लेकिन नीतीश सरकार ने भूमि सर्वेक्षण के लिए खतियान दस्तावेज जमा करने की अनिवार्यता समाप्त कर बिहारवासियों को बड़ी राहत प्रदान की है। जिसके उपरांत अब व्यक्ति केवल अपने खाता और प्लॉट नंबर के आधार पर सर्वेक्षण शुरू कर सकते हैं। नये नियमों के अनुसार ऐसे भुमिं जो खेती योग्य नहीं है, उनका सर्वेक्षण (Bihar Land Survey) सरकार के नाम से किया जाएगा।
47 लाख परिवारों ने सौपा अपनी भूमि के दस्तावेज
बता दें कि इस सर्वेक्षण के दौरान अतिक्रमण (दखल-कब्जा) करने वाले व्यक्तियों को बेदखल नहीं किया जाएगा। दरसल भूमि एवं सुधार विभाग कि तरफ से जानकारी दि गई है कि भूमि सर्वेक्षण (Bihar Land Survey) के दौरान भूमि से संबंधित नक्शा और दस्तावेज तैयार करना आवश्यक है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति कि बेदखली नहीं होगी। यह भी पढें: TVS के स्कुटर पर मिल रहा है 22,500 रूपये का Subsidy
रसीद, खाता संख्या और प्लॉट नंबर जैसे दस्तावेजों के माध्यम से भूमि के स्वामित्व का प्रमाण देना होगा। सरकारी भूमि के बारे में जानकारी अंचल अधिकारी द्वारा दी जाएगी और ऐसी भूमि का सर्वेक्षण (Bihar Land Survey) सरकार के नाम से किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अब तक बिहार में 47 लाख परिवारों ने सर्वेक्षण के लिए स्वेच्छा से अपनी भूमि के दस्तावेज विभाग को सौंप दिए हैं।
Bihar Land Survey से जुड़े कुल 13 छूटों को लागू करने की योजना
बता दें कि बिहार सरकार, भूमि सर्वेक्षण को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन करने जा रही है। दरसल विधानसभा में Bihar Land Survey प्रक्रिया को लेकर कुछ दिनों पहले विपक्षी विधायकों ने चिंता जताई थी। जिसके जवाब में भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने आश्वासन दिया कि बिहारवासियों को भूमि सर्वेक्षण को लेकर किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह भी पढें: इस IPL Auction में खिलाड़ीयो कि हुई मोटी कमाई
उन्होंने बताया कि सरकार सर्वेक्षण प्रक्रिया (Bihar Land Survey) से संबंधित कुल 13 छूटों को लागू करने की योजना बना रही है, और इन बदलावों की तैयारी फिलहाल चल रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार के तत्वावधान में गैरमंजुरा आम, गैरमंजुरा मालिक, कैसर-ए-हिंद, बकाश्त भूमि, भू-दान, भू-दाहबंदी, बासगीत, पर्चा भूमि, बंदोबस्ती पर्चा भूमि, वक्फ बोर्ड और धार्मिक ट्रस्ट भूमि समेत विभिन्न श्रेणियों की भूमि के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा।