उज्जैन शाही मस्जिद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सड़क चौड़ीकरण में हिस्से को हटाने पर रोक से इनकार

Ujjain Shahi Masjid High Court Decision: उज्जैन की शाही मस्जिद से जुड़े मामले में इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने शाही मस्जिद कमेटी की अपील खारिज कर दी है। अदालत ने मस्जिद के एक हिस्से को हटाने से जुड़े प्रशासनिक आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार किया है।
मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में दायर की थी अपील
शाही मस्जिद कमेटी ने प्रशासन की प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ इंदौर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का रुख किया था। कमेटी की ओर से मांग की गई थी कि मस्जिद के किसी भी हिस्से को तोड़ने या हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।
यह मामला सड़क चौड़ीकरण परियोजना से जुड़ा है। प्रशासन की योजना के तहत सड़क को चौड़ा करने के लिए मस्जिद के एक हिस्से को हटाने का आदेश दिया गया था। इसी आदेश के खिलाफ कमेटी ने अदालत में अपील की थी।
कमेटी का कहना था कि मस्जिद के हिस्से को हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। मामले में दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अपील को खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार
इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने शाही मस्जिद कमेटी की अपील स्वीकार नहीं की। अदालत ने सड़क चौड़ीकरण के लिए मस्जिद के एक हिस्से को हटाने की अनुमति से जुड़े आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया।
अदालत के इस फैसले के बाद प्रशासन के सामने सड़क चौड़ीकरण परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता बना हुआ है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार मामला सड़क चौड़ीकरण के लिए मस्जिद के हिस्से को हटाने से संबंधित है और अदालत ने कमेटी की ओर से मांगी गई रोक को मंजूर नहीं किया है।
गौरतलब है कि कमेटी ने प्रशासन की संभावित कार्रवाई को रोकने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब डबल बेंच के फैसले के बाद उस अपील पर राहत नहीं मिली है।
सड़क चौड़ीकरण परियोजना पर क्या असर पड़ेगा?
हाईकोर्ट के इस फैसले से स्थानीय प्रशासन की सड़क चौड़ीकरण परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है। प्रशासन ने परियोजना को लागू करने के लिए मस्जिद के एक हिस्से को हटाने का आदेश दिया था।
अदालत द्वारा इस आदेश पर रोक लगाने से इनकार किए जाने के बाद प्रशासन निर्धारित योजना के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है। इस मामले में आगे प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाया जाता है, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।
फिलहाल उपलब्ध शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने शाही मस्जिद कमेटी की अपील को खारिज कर दिया है और मस्जिद के हिस्से को हटाने से संबंधित प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई है। मामले से जुड़े नए घटनाक्रम सामने आने पर जानकारी अपडेट की जाएगी।

