ATM से लेकर ट्रेन टिकट तक, 1 अप्रैल से देश में लागू हो रहे हैं चौंकाने वाले नियम, जानिए आपकी जेब पर इसका असर
1 अप्रैल 2026 से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है। टैक्स से लेकर ATM और ट्रेन टिकट तक कई नियम बदल रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। हालांकि कुछ फैसले राहत देने वाले हैं, तो कुछ खर्च बढ़ा सकते हैं। बता दें कि अगर आपने इन नए नियमों को नजरअंदाज किया, तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए जानिए क्या बदल रहा है और कैसे ये बदलाव आपको प्रभावित करेंगे।
इनकम टैक्स और PAN कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव
1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून (New Rules April 2026) लागू होने जा रहा है, जो 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। इस नए सिस्टम में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को हटाकर सिर्फ एक “टैक्स ईयर” लागू किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया आसान और साफ होगी।
हालांकि, आम लोगों के लिए राहत की बात यह है कि नए टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह छूट सेक्शन 87A के तहत बढ़ाई गई है, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ा फायदा मिलेगा।
इसके साथ ही TDS से जुड़े फॉर्म में भी बदलाव किया गया है। अब फॉर्म 16 और 16A की जगह क्रमशः फॉर्म 130 और 131 लागू होंगे। इससे टैक्स से जुड़े काम को ज्यादा व्यवस्थित बनाने की कोशिश की गई है।
PAN कार्ड के नियम भी सख्त किए गए हैं। अब PAN बनवाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। इसके लिए 10वीं का सर्टिफिकेट या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे।
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LPG, CNG और ATM से जुड़े नियमों का असर
1 अप्रैल को हर महीने की तरह इस बार भी LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होगी। ऐसे में घरेलू गैस की कीमतों में बदलाव संभव है, जिसका सीधा असर रसोई के खर्च पर पड़ेगा। इसके अलावा CNG, PNG और एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है।
यह बदलाव आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करता है, लेकिन इससे ट्रांसपोर्ट और हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। ATM से पैसे निकालना भी अब थोड़ा महंगा हो सकता है। HDFC बैंक ने UPI ATM निकासी को फ्री लिमिट में शामिल कर दिया है, लेकिन 5 बार से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने पर हर बार 23 रुपये का चार्ज देना होगा।
बंधन बैंक ने भी अपने नियम बदल दिए हैं। मेट्रो शहरों में 3 और नॉन-मेट्रो में 5 फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा होगी। इसके बाद 23 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन और फेल ट्रांजैक्शन पर 25 रुपये का शुल्क देना होगा। दूसरी तरफ, पंजाब नेशनल बैंक ने कुछ डेबिट कार्ड की दैनिक निकासी सीमा घटा दी है। अब यह सीमा 50,000 से 75,000 रुपये के बीच होगी, जबकि पहले यह 1 लाख रुपये तक थी।
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ट्रेन टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नए नियम
भारतीय रेलवे ने भी टिकट कैंसिलेशन के नियमों को सख्त कर दिया है। अब अगर ट्रेन छूटने के 8 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल किया जाता है, तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पहले यह समय सीमा 4 घंटे थी। हालांकि, अगर आप 8 से 24 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो 50 प्रतिशत रिफंड मिलेगा।
वहीं 24 से 72 घंटे पहले कैंसिल करने पर 25 प्रतिशत राशि काटी जाएगी। अगर टिकट 72 घंटे से ज्यादा पहले कैंसिल किया जाता है, तब भी पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा और रेलवे के तय नियमों के अनुसार चार्ज काटा जाएगा। बता दें कि इन नए नियमों का उद्देश्य सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाना और यात्रियों को समय पर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना है।
