बक्सर: पुरानी गाड़ी वाले वाहन मालिक ध्यान दें! 31 दिसंबर तक करा लें यह काम, वरना नए साल में बढ़ सकती है परेशानी

बक्सर: जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन तरीके से हुआ है, उनके मालिकों के लिए जरूरी खबर है। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों का रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराने के लिए 31 दिसंबर 2026 तक का समय दिया है। तय तारीख तक यह काम पूरा नहीं कराने पर नए साल में वाहन चलाने के साथ बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने में भी परेशानी हो सकती है।
31 दिसंबर तक पूरा करें बैकलॉग एंट्री
परिवहन विभाग ने ऑफलाइन माध्यम से रजिस्टर्ड वाहनों का विवरण ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज कराने की प्रक्रिया (Buxar Vehicle Backlog Entry) तेज करने पर जोर दिया है। इसके लिए वाहन मालिकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर बैकलॉग एंट्री पूरी करानी होगी।
विभाग के अनुसार, जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन पहले ऑफलाइन तरीके से किया गया था, उनका विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराना जरूरी है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ना है, ताकि वाहन से जुड़ी जरूरी सेवाओं का लाभ लेने में परेशानी न हो।
वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार न करें। समय रहते आवेदन और दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी कराने से अंतिम समय में होने वाली भागदौड़ से बचा जा सकता है।
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फार्म 21 और 22 भरना जरूरी
एमवीआई अभय कुमार ने बताया कि,ऑफलाइन रजिस्टर्ड वाहनों की बैकलॉग एंट्री कराने के लिए मालिकों को संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन देना होगा। आवेदन के समय वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, वाहन मालिक का आधार कार्ड और वाहन से जुड़े अन्य जरूरी कागजात प्रस्तुत करने होंगे।
इसके अलावा फार्म 21 और फार्म 22 भरना भी अनिवार्य होगा। इन दस्तावेजों के आधार पर संबंधित जानकारी की जांच की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद वाहन का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसलिए वाहन मालिकों को आवेदन करने से पहले अपने जरूरी कागजात तैयार रखने चाहिए।
दस्तावेजों में किसी तरह की कमी होने पर प्रक्रिया पूरी कराने में परेशानी हो सकती है। हालांकि, आवेदन के लिए अन्य किसी अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत है या नहीं, इसकी जानकारी संबंधित परिवहन कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र में दिक्कत
ऑनलाइन पोर्टल पर वाहन का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण कुछ वाहन मालिकों को बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बैकलॉग एंट्री की प्रक्रिया पूरी कराना उनके लिए जरूरी हो गया है।
परिवहन विभाग का कहना है कि,
वाहन का विवरण ऑनलाइन दर्ज होने से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ने में मदद मिलेगी। इससे वाहन से संबंधित जरूरी कामकाज में रिकॉर्ड की कमी के कारण आने वाली समस्याओं को दूर करने में सहायता मिल सकती है।
एमवीआई अभय कुमार ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे 31 दिसंबर 2026 से पहले इस प्रक्रिया को पूरा करा लें। समय सीमा के बाद रिकॉर्ड दर्ज नहीं होने पर नए साल में वाहन परिचालन और जरूरी प्रमाण पत्र बनवाने के दौरान दिक्कतें आ सकती हैं।
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अगर आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन माध्यम से हुआ था, तो अपने दस्तावेजों की जांच कर लें और संबंधित परिवहन कार्यालय से बैकलॉग एंट्री की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करें। समय रहते यह काम पूरा कराना आगे की परेशानियों से बचने का एक जरूरी कदम है।
ध्यान दें: 31 दिसंबर 2026 की समय सीमा और रजिस्ट्रेशन रद्द होने से जुड़े नियमों की पुष्टि बक्सर जिला परिवहन कार्यालय या संबंधित परिवहन विभाग की आधिकारिक सूचना से जरूर करें।

