अब हर बार नहीं देना होगा टोल, सिर्फ ₹340 में करिए अनलिमिटेड सफर, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

20km Toll Tax Relief Scheme
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अगर आप रोज़ टोल प्लाजा से गुजरते हैं और हर बार पैसे कटने से परेशान हैं, तो अब आपके लिए बड़ी राहत आ गई है। सरकार ने ऐसा नियम लागू किया है, जिससे 20 किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों का खर्च काफी कम हो जाएगा। दरअसल अब सिर्फ ₹340 में पूरे महीने अनलिमिटेड टोल पार किया जा सकेगा। यह सुविधा हर किसी के लिए नहीं है, ऐसे में जानिए कौन उठा सकता है इसका फायदा, पूरी प्रक्रिया और नियम।

20 किलोमीटर के अंदर रहने वालों को मिलेगा बड़ा फायदा

अब टोल प्लाजा के पास रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार के नए नियम के मुताबिक, 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को हर बार टोल टैक्स नहीं देना होगा, हालांकि यह सुविधा सिर्फ निजी गाड़ियों के लिए ही होगी।

पहले रोज़ाना आने-जाने वालों को हर बार टोल देना पड़ता था, जिससे खर्च बढ़ जाता था, लेकिन अब यह झंझट काफी हद तक खत्म हो जाएगा। यह कदम (20Km Toll Tax Relief) खास तौर पर उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा, जो रोज़ काम, पढ़ाई या जरूरी कामों के लिए टोल पार करते हैं।

‘Pay as You Go’ पॉलिसी से जुड़ा है यह फैसला

यह फैसला ‘Pay as You Go’ पॉलिसी से जुड़ा है, जिसे सितंबर 2024 में लागू किया गया था और जुलाई से कुछ हाईवे पर इसकी शुरुआत भी हो चुकी थी। इस सिस्टम में GNSS तकनीक के जरिए दूरी के हिसाब से टोल तय होता है, हालांकि स्थानीय लोगों को राहत देने के लिए इसमें बदलाव किया गया है, ताकि उन्हें बार-बार भुगतान न करना पड़े और उनका सफर आसान हो सके।

सिर्फ ₹340 में मिलेगा मासिक टोल पास

अब स्थानीय लोग सिर्फ ₹340 में एक महीने का टोल पास बनवा सकते हैं। इस पास की खास बात यह है कि पूरे महीने जितनी बार चाहें टोल पार करें, अलग से कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। बता दें कि इससे FASTag से बार-बार पैसे कटने की झंझट भी खत्म हो जाएगी।

हालांकि, यह पास सिर्फ एक महीने के लिए मान्य रहेगा, इसलिए इसे हर महीने रिन्यू कराना जरूरी होगा। कुल मिलाकर, यह सुविधा लोगों के पैसे के साथ-साथ उनकी रोज़ की परेशानी भी कम करने वाली है।

पास बनवाने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

पास बनवाने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे। इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी या बिजली बिल जैसे एड्रेस प्रूफ, वाहन का RC, पासपोर्ट साइज फोटो और एक वैध FASTag शामिल है। आपको संबंधित टोल प्लाजा के ऑफिस जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा और ₹340 फीस जमा करनी होगी। यह भुगतान कैश, कार्ड या डिजिटल तरीके से किया जा सकता है।

आवेदन जमा करने के बाद अधिकारी आपके दस्तावेजों की जांच करेंगे और सब कुछ सही होने पर आपका FASTag अपडेट कर दिया जाएगा या फिर आपको पास जारी कर दिया जाएगा।

किन लोगों के लिए है यह सुविधा?

यह खास सुविधा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास निजी यानी नॉन-कमर्शियल वाहन है और जो टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। हालांकि, अगर आपका वाहन कमर्शियल है या आप इस दूरी से बाहर रहते हैं, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।

यह पास सिर्फ उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जहां से इसे जारी किया गया है, यानी हर जगह इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साथ ही, अगर आप अपना पता या वाहन बदलते हैं, तो इसकी जानकारी टोल प्रशासन को देना जरूरी होगा।

कुल मिलाकर, यह योजना स्थानीय लोगों के लिए काफी राहत देने वाली है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बचेंगे और बार-बार टोल देने की परेशानी भी खत्म होगी।

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Veer Rai

Founder & Editor, जय जगदम्बा न्यूज

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