रेलवे काउंटर टिकट वालों की मौज! अब सिर्फ 45 पैसे में मिलेगा ₹10 लाख का इंश्योरेंस, जानें नया नियम

Railway Counter Ticket Insurance 10 Lakh Cover
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Railway Counter Ticket Insurance: अगर आप रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से ट्रेन टिकट खरीदते हैं, तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है। भारतीय रेलवे ने ऑफलाइन  टिकट (Counter Ticket) बुक करने वाले यात्रियों के लिए भी 45 पैसे के प्रीमियम पर ₹10 लाख तक का यात्रा बीमा (Travel Insurance) की सुविधा शुरू कर दी है। यह नियम 27 अक्टूबर 2026 से लागू कर दिया गया है।

ऑनलाइन और ऑफलाइन यात्रियों का अंतर समाप्त

अब तक रेलवे की वैकल्पिक यात्रा बीमा सुविधा मुख्य रूप से ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध थी। स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को यह सुविधा नहीं मिलती थी। अब इस अंतर को खत्म करने के लिए रेलवे ने बीमा सुविधा का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है।

दी गई जानकारी के अनुसार, रेलवे बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर 2026 को कहा था कि काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों की तरह यात्रा बीमा का विकल्प मिलना चाहिए।

इस बदलाव का फायदा उन यात्रियों को मिल सकता है, जो इंटरनेट के बजाय स्टेशन के काउंटर पर जाकर टिकट खरीदना पसंद करते हैं। हालांकि, यह बीमा लेना अनिवार्य नहीं है। यात्रियों को इसके लिए निर्धारित प्रीमियम देना होगा और जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा।

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45 पैसे के प्रीमियम में कितना बीमा कवर मिलेगा?

रेलवे की यात्रा बीमा योजना के तहत प्रति यात्री 45 पैसे का प्रीमियम देना होगा। दुर्घटना की स्थिति और उससे होने वाले नुकसान के आधार पर बीमा राशि अलग-अलग हो सकती है।

परिस्थिति या नुकसानमिलने वाली बीमा राशि
मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता₹10,00,000 (10 लाख रुपये)
स्थायी आंशिक विकलांगता₹7,50,000 (7.5 लाख रुपये)
दुर्घटना में चोट लगने पर अस्पताल का खर्च₹2,00,000 (2 लाख रुपये)
पार्थिव शरीर को ले जाने का खर्च₹10,000 (10 हजार रुपये)

योजना के तहत मृत्यु या स्थायी रूप से पूरी तरह विकलांग होने की स्थिति में 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर बताया गया है। स्थायी आंशिक विकलांगता होने पर 7.5 लाख रुपये तक की राशि मिल सकती है। दुर्घटना में चोट लगने पर अस्पताल के खर्च के लिए 2 लाख रुपये तक का कवर है। वहीं, पार्थिव शरीर को ले जाने के खर्च के लिए 10,000 रुपये तक की राशि निर्धारित है।

इस तरह कम प्रीमियम में यात्रियों को दुर्घटना से जुड़े कुछ बड़े आर्थिक जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा मिल सकती है। हालांकि, बीमा का भुगतान संबंधित नियमों, दुर्घटना की परिस्थितियों और पॉलिसी की शर्तों के अनुसार होगा। इसलिए टिकट लेते समय बीमा से जुड़ी जानकारी ध्यान से पढ़ना जरूरी है।

काउंटर से बीमा लेने की मुख्य शर्तें और नियम

डिजिटल भुगतान अनिवार्य: काउंटर टिकट पर बीमा की सुविधा केवल उन्हीं यात्रियों को मिलेगी जो यूपीआई (UPI), डेबिट/क्रेडिट कार्ड या अन्य डिजिटल माध्यम से भुगतान करेंगे। नकद (Cash) भुगतान पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

सही मोबाइल नंबर: बुकिंग के दौरान चालू मोबाइल नंबर और जरूरी व्यक्तिगत विवरण दर्ज कराना अनिवार्य है।

कन्फर्म या RAC टिकट: यह सुविधा केवल कन्फर्म और RAC (Reservation Against Cancellation) टिकट धारकों के लिए लागू है।

वेटिंग लिस्ट यात्री: यदि एक PNR पर कुछ यात्रियों का टिकट कन्फर्म है और बाकी का वेटिंग, तो योजना की शर्तों के तहत सभी यात्रियों को कवर मिल सकता है।

5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे: बिना अलग सीट/बर्थ वाले 5 साल से कम उम्र के बच्चों पर यह बीमा लागू नहीं होगा।

टिकट कैंसिल करने पर रिफंड नियम: टिकट रद्द कराने पर 45 पैसे का पूरा प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा। इसमें से 9 पैसे काटकर शेष राशि लौटाई जाएगी।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. क्या काउंटर टिकट पर यात्रा बीमा लेना अनिवार्य है?

उत्तर: नहीं, यह सुविधा पूरी तरह ऐच्छिक (Optional) है। यात्री अपनी इच्छानुसार इसे चुन सकते हैं।

Q2. अगर मैं काउंटर पर कैश में टिकट खरीदता हूँ तो क्या मुझे बीमा मिलेगा?

उत्तर: नहीं, काउंटर से बीमा का लाभ उठाने के लिए डिजिटल मोड (UPI, Card आदि) से ही भुगतान करना होगा।

Q3. टिकट कैंसिल कराने पर बीमा प्रीमियम का क्या होगा?

उत्तर: टिकट कैंसिल कराने पर 45 पैसे में से 9 पैसे डिडक्ट करके बाकी रकम रिफंड कर दी जाएगी।

ध्यान दें: बीमा दावों और भुगतान का निपटारा संबंधित बीमा कंपनी की पॉलिसी शर्तों, नियमों और दुर्घटना की जांच रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। टिकट लेते समय सभी दिशानिर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ें।

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