विधानसभा चुनाव के लिए CEC ने जारी किए 17 नए नियम, जानें अब कैसे होगी वोटिंग

Bihar Election 2025 CEC New Rules
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Bihar Election 2025 CEC New Rules: बिहार चुनाव 2025 से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार का बिहार दौरा आज दूसरे दिन भी जारी रहा। उन्होंने चुनाव तैयारियों का जायजा लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बातें साझा की। खास तौर पर मतदाताओं को जागरूक करने और चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आयोग ने कई नए कदम उठाए हैं।

मतदाताओं को मैथिली में संदेश, लोकतंत्र को उत्सव की तरह मनाएं

बता दें कि ज्ञानेश कुमार ने मतदाताओं का मैथिली भाषा में अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का पर्व त्यौहारों की तरह मनाएं और वोट जरूर करें। CEC ने विशेष रूप से 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) की तारीफ की, जिन्होंने पूरे देश के लिए उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा, “जैसे वैशाली ने गणतंत्र की राह दिखाई, वैसे ही BLO मिलकर मतदाता सूची शुद्ध करने में प्रेरणा बनेंगे।”

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बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां

बता दें कि Bihar में 243 विधानसभा सीटें हैं और विधानसभा की कार्यकाल अवधि 22 नवंबर को समाप्त हो रही है। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बैठकें पूरी कर ली हैं। चुनाव आयोग जल्द ही तय करेगा कि चुनाव एक या कई फेज में होंगे।

Bihar Election 2025 CEC New Rules: नवाचार और सुरक्षा के 17 नए नियम

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार कई नई सुविधाएं लागू की जा रही हैं:

  • पहली बार BLO की ट्रेनिंग दिल्ली में 700 कर्मियों को दी गई।
  • प्रत्येक बूथ पर 1,200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, जिससे लंबी कतारें नहीं बनेंगी।
  • सभी पोलिंग बूथ पर मोबाइल जमा कर वोट डालने की सुविधा होगी।
  • वोटर स्लिप में बूथ नंबर बड़े अक्षरों में होगा।
  • ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन फोटो दिखाई जाएगी।
  • हर जगह 100 प्रतिशत वेब कास्टिंग होगी।
  • मतदान केंद्रों के आसपास हर प्रत्याशी 100 मीटर की दूरी पर अपने बूथ लगा सकता है।
  • वोटर आईडी कार्ड में नंबर बड़ा होगा और गलती होने पर VVPAT और बैलेट वोट की गिनती अनिवार्य होगी।

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मतदाता सूची, SIR कानून और चुनावी सुरक्षा: जानें सभी महत्वपूर्ण पहलू

CEC ने बताया कि चुनाव से पहले मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण आवश्यक है। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ने बताया कि Bihar के 243 ERO ने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध किया है और अगर किसी का नाम सूची में नहीं है, तो वह DM के पास अपील कर सकता है। गौरतलब है कि आधार कार्ड केवल पहचान के लिए मान्य है, यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मतदान के लिए केवल यह जरूरी है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हर बूथ पर मॉक पोल कराया जाएगा, जिसमें EVM और VVPAT का मिलान होगा। साथ ही, सभी राजनीतिक दलों को अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) नामित करने और चुनावी खर्च सीमा व क्रिमिनल रिकॉर्ड नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

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Veer Rai

Founder & Editor, जय जगदम्बा न्यूज

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